कांवड़ यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी पर विवाद: बजरंग दल का विरोध
राजस्थान आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए राज्य के गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। धौलपुर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बीटी ने जिले में कांवड़ यात्रियों की सुखद एवं सुगम यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना करने का आह्वान किया है। इसमें कांवड़ की ऊंचाई सात फीट तय करने के साथ ही हथियारों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते अब बजरंग दल इन आदेशों के विरोध में उतर आया है।
दरअसल, राजस्थान के धौलपुर जिले की 27 किलोमीटर सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। सावन के महीने में श्रद्धालु बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर शिव मंदिरों में पहुंचते हैं। इनमें मध्य प्रदेश राज्य जाने वाले यात्री धौलपुर से होकर गुजरते हैं। इनमें बड़ी संख्या में ये यात्री आगरा-मुंबई हाईवे से गुजरते हैं। ऐसे में इन कांवड़ यात्रियों को जिले की 27 किलोमीटर सीमा में इन आदेशों की पालना करनी होगी। एडवाइजरी के अनुसार कांवड़ यात्रियों को इन बातों का ध्यान रखना होगा-
– पैदल कांवड़ यात्री कांवड़ पटरी का ही इस्तेमाल करें।
– यात्रियों को अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा।
– इन यात्रियों को अपने वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करने होंगे, अन्यथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
– कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह के उपद्रवी तत्वों से सावधान रहना होगा।
– इसके अलावा वाहन में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण अपने वाहन में रखना जरूरी है।
– इन यात्रियों को निर्धारित घाटों पर ही स्नान करने की अनुमति है, क्योंकि कहीं और स्नान करने से दुर्घटना हो सकती है।
– कांवड़ यात्रियों को अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीला भाला, लाठी, डंडा आदि लाने पर रोक है।
– यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन भी प्रतिबंधित है।
– कांवड़ की ऊंचाई को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती।
– ट्रेन या अन्य वाहनों की छतों पर यात्रा नहीं करनी चाहिए।
– कांवड़ यात्रियों को पुल से कूदकर स्नान नहीं करना चाहिए।
– कांवड़ में डीजे और लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
– संदिग्ध या लावारिस वस्तुओं को न छूने की एडवाइजरी जारी की गई है।
– वहीं, कांवड़ यात्रियों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए और न ही कोई अफवाह फैलानी चाहिए।
– प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करें।
– यात्रा के दौरान बिना साइलेंसर हटाए मोटरसाइकिल न चलाएं।
धौलपुर जिला प्रशासन की ओर से जारी इस एडवाइजरी का उद्देश्य कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है। बजरंग दल ने इन आदेशों का विरोध किया है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर इनका पालन करना सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है। इस तरह की एडवाइजरी से यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगी।
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