EPF अकाउंट में गलत जन्मतिथि को ऐसे ठीक करें: घर बैठे आसान तरीका
How To Change DOB in EPF Account: कई बार EPF अकाउंट में गलती हो जाती है और हम इसे नोटिस नहीं कर पाते। ईपीएफओ (EPFO) की ओर से यह जानकारी मिलती रहती है कि KYC अपडेट नहीं होने के कारण EPF अकाउंट में ब्याज का पैसा ट्रांसफर करने में समस्या होती है।
EPF Date of Birth: अगर आप नौकरी करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपके KYC में कोई गलती तो नहीं है? एक छोटी सी गलती से आपकी जमा-पूंजी फंस सकती है। EPF अकाउंट में गलती होने पर आप इसे नोटिस नहीं कर पाते। ईपीएफओ की ओर से यह जानकारी मिलती रहती है कि KYC अपडेट नहीं होने के कारण EPF अकाउंट में ब्याज का पैसा ट्रांसफर करने में समस्या होती है।
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EPFO में दर्ज आपका रिकॉर्ड सही हो
इस स्थिति में आप अपना EPF का पैसा भी नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि EPFO में दर्ज आपका रिकॉर्ड पूरी तरह से सही हो। समय-समय पर इसे चेक और अपडेट करते रहें। अगर आपकी भी EPFO के रिकॉर्ड में जन्मतिथि गलत है, तो इसे आप ऑनलाइन भी बदल सकते हैं। यह काम आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस बारे में जानकारी शेयर की है। जानते हैं EPF रिकॉर्ड में जन्मतिथि को अपडेट करने का तरीका:
ऐसे करें EPFO रिकॉर्ड में जन्मतिथि (DOB) अपडेट
यदि आपकी जन्मतिथि में 3 साल से कम का अंतर है, तो आपको EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर आधार या ई-आधार सबमिट करना होगा। लेकिन यदि आपकी जन्मतिथि में अंतर 3 साल से ज्यादा है, तो आपको EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (UAN) पर आधार या ई-आधार के साथ अलग से दस्तावेज देने होंगे। इन दस्तावेजों में शामिल हैं:
- हाई स्कूल या शिक्षा से जुड़ा कोई सर्टिफिकेट
- रजिस्ट्रार का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- केंद्र या राज्य सरकार की संस्था के सेवा रिकॉर्ड्स पर आधारित सर्टिफिकेट
- किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या ESIC कार्ड
- सिविल सर्जन का मेडिकल सर्टिफिकेट
जन्मतिथि को सही करने की रिक्वेस्ट ऑनलाइन EPFO के UAN पोर्टल पर सबमिट करने से होगी। इसके लिए आपको इस लिंक पर जाना होगा। सैलरीड क्लास को बेसिक सैलरी के 24% का फायदा पीएफ के रूप में मिलता है। इसके लिए 12% कर्मचारी की सैलरी से और बाकी 12% एम्प्लॉयर की तरफ से जमा किया जाता है।
नॉमिनिशन भी जरूरी
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (Employees’ Provident Fund) अकाउंट होल्डर को अपने अकाउंट के लिए किसी को नॉमिनेट करना जरूरी होता है। इससे अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके अकाउंट का नॉमिनी पीएफ खाते में मौजूद धनराशि को क्लेम कर सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके परिवार का जो भी सदस्य नॉमिनी है, वही ईपीएफ के लिए क्लेम कर सकता है।
इस प्रकार, आप आसानी से अपने PF अकाउंट में जन्मतिथि की गलती को सही कर सकते हैं और अपनी जमा-पूंजी को सुरक्षित रख सकते हैं।
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