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बिना CA के खुद भरें ITR: आसान और सटीक तरीका

by PPSINGH
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Online ITR filing

Online ITR filing: घर बैठे खुद से कैसे भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न: आसान स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप खुद से ITR भरना चाहते हैं और CA की फीस बचाना चाहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा। यहां कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

जुलाई के महीने में अधिकतर सैलरीड टैक्सपेयर्स अपने टैक्स का भुगतान करते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकतर कंपनियां जून के आखिरी हफ्ते या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देती हैं। टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्सपेयर्स को फॉर्म 16 के साथ-साथ फॉर्म 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (TIS), बैंक डिटेल और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जैसे दूसरे अहम डॉक्युमेंट्स की भी आवश्यकता होती है।

एक बार जब आप इन डॉक्युमेंट्स को व्यवस्थित कर लेते हैं और टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अगला काम एक सही ITR फॉर्म तलाशना भी जरूरी होता है, जिसके लिए आप पात्र हों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 7 फॉर्म्स – ITR-1 से ITR-7 नोटिफाई किए हैं।

ITR फॉर्म दाखिल करते समय ध्यान देने वाली बातें

ITR फॉर्म दाखिल करते समय, टैक्स पेयर अपनी इनकम, निवेश, टैक्स डिडक्शन और एग्जंप्शंस और टैक्सेस की घोषणा करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत, यदि किसी व्यक्ति की कमाई बेसिक मूल एग्जंप्शन लिमिट से ज्यादा होती है तो व्यक्ति को इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ता है।

ITR दाखिल करने के फायदे

ITR दाखिल करने से दूसरे उद्देश्यों को पूरा करने में भी मदद मिलती है। इसलिए भले ही आपकी आय टैक्सेबल ना हो, ITR दाखिल जरूर करना चाहिए। टैक्स रिटर्न फाइल करने से टैक्सपेयर को अगले वित्तीय वर्षों में नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करने और टैक्स रिफंड क्लेम करने में मदद मिलती है। ITR फाइलिंग वीजा प्राप्त करने, बैंकों से लोन लेने और टर्म इंश्योरेंस प्राप्त करने में भी काम आ सकती है।

ई-फाइलिंग प्रोसेस

ई-फाइलिंग आपके टैक्स रिटर्न को जमा करने और सभी कार्यों को डिजिटल रूप से पूरा करने का प्रोसेस है। टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करने के लिए, टैक्सपेयर अपने पैन के थ्रू नए इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे ITR फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ITR फाइल कैसे कर सकते हैं…

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका

  1. लॉग इन करें: आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें। यूजर आईडी सेक्शन में अपना पैन दर्ज करें। ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड डालें। लॉग इन करने के लिए ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें।
  2. फाइल इनकम टैक्स रिटर्न: ‘ई-फाइल’ टैब > ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ > ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करें।
  3. असेसमेंट ईयर चुनें: सही ‘असेसमेंट ईयर’ सेलेक्ट करें। यदि आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए फाइल करते हैं तो ‘असेसमेंट ईयर’ को ‘असेसमेंट ईयर 2024-25’ के रूप में चुनें। फाइलिंग के मोड ‘ऑनलाइन’ के रूप में उपयोग करें। ऑरिजिनल रिटर्न या रिवाइज्ड रिटर्न के रूप में फाइलिंग प्रकार का चयन करें।
  4. स्टेटस सेलेक्ट करें: अपने लागू फाइलिंग स्टेटस को सेलेक्ट करें – पर्सनल, HUF, या अन्य। उसके बाद ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें।
  5. ITR टाइप चुनें: अपने इनकम सोर्स के आधार पर निर्धारित करें कि आपको किस ITR फॉर्म की जरुरत है। 7 ITR फॉर्म हैं, जिनमें से ITR 1 से 4 पर्सनल और HUF के लिए हैं।
  6. रिटर्न दाखिल करने का कारण बताएं: इसमें एग्जंप्शंस लिमिट से ज्यादा टैक्सेबल इनकम, स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा करना शामिल है।
  7. डिटेल्स वेरिफाई करें: पैन, आधार, नाम, कांटैक्ट डिटेल और बैंक डिटेल जैसे पहले से भरे गए डिटेल्स को वेरिफाई करें। अपनी इनकम, एग्जंप्शंस और डिडक्शन डिटेल की समीक्षा करें।
  8. रिटर्न वेरिफाई करें: फाइनल फेज में डेडलाइन (30 दिन) के भीतर अपना रिटर्न वेरिफाई करना है। आप आधार OTP, EVC, नेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके या CPC, बेंगलुरु को ITR-V की एक फिजिकल कॉपी भेजकर ई-वेरिफाई कर सकते हैं।

बस! इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से घर बैठे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपना ITR भरें और टैक्स संबंधी चिंताओं से मुक्त हों!

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